विकलांग पेंशन सूची लिस्ट यूपी 2025 – उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से राज्य में जितने भी विकलांग है उन सभी के लिए राज्य सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुवात 2016 में की थी।जिससे की विकलांग लोगों को आर्थिक रूपं से मदद दी जा सके ताकि उन्हे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़े।
इस योजना के पात्रता के लिए विकलाँग व्यक्ति का 40% शारीरिक भाग विकलांग होना चाहिए और विकलांग उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।जो भी इस दायरे के अंदर आता है उस विकलांग को सरकार 600 से 1000 रू हर महीने प्रदान करती है। क्यों की विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर वयक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है।
दिव्यांग पेंशन उत्तर प्रदेश 2025
विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016 में की थी जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।इस योजना के माध्यम से हर दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह 600 से 1000 रूपए हर महीने पेंशन राशि के तौर पर दिया जाता है।अगर आप इसके लिए पात्र है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
योजना | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन |
लाभ | पेंशन से मिलने वाली धनराशि |
पात्रता | विकलांग व्यक्ति |
आवेदन मोड | ऑनलाइन/ऑफ़लाइन |
उद्देश्य | विकलांगों को आर्थिक सहायता देना |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए पत्रता के तौर पर क्या होना चाहिए उसके बारे में निचे हमने विस्तार से बताया है जिसे आप यहाँ से पढ़ कर जान सकते है।
- जो भी लाभार्थी है वो उत्तर प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ केवल यूपी के विकलांग व्यक्तिओ को दिया जाएगा।
- जो भी विकलाँग इसका लाभ लेना चाहते है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- अगर आवेदक पहले से ही किसी अन्य पेंशन का लाभ उठा रहे है तो उसे विकलांग पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
- जो भी विकलांग है उसका 40% अंग विकलांग होना अनिवार्य है तभी आपको इसका लाभ मिलेगा।
- विकलांग की सालाना आय 12000 हज़ार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास राज्य/केंद्र सरकार का कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास किसी भी प्रकार का दोपहिया या चार-पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास जो भी दस्तवेज अनिवार्य है वो आवेदन करते समय होने चाहिए।
यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के विकलांग ही इसका लाभ ले सकते है।
- राज्य के विकलांगो को प्रतिमाह 600 से 1000 रूपए हर महीने दिया जाता है।
- जितने भी राज्य के विकलांग है उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए किया गया है।
- जो भी 40% से अधिक विकलांग है सिर्फ वही इसके लिए आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के तहत जो भी लाभ राशि है उसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
यूपी विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक है उन सभी लोगो को आर्थिक रूप मदद प्रदान करनी है जिसे की वो अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके जिससे की वो आर्थिक रूप से सशक्त बना सकेंगे।इस योजना का वेदन करने के लिए आपको कही जाने की जरुरत नहीं है आप अपने घर पर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
यूपी विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज कि जरुरत होती है उसको निचे मुख्य बिंदुओं के माध्यम से बताया है।
- Voter Card (वोटर कार्ड)
- Aadhar Card (आधार कार्ड)
- Bank Passbook (बैंक पासबुक)
- Mobile Number (मोबाइल नंबर)
- Caste Certificate (जाति प्रमाण पत्र)
- Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)
- Domicile Certificate (मूल निवासी प्रमाण पत्र)
- Disability Certificate (विकलांगता का प्रमाण पत्र)
- Passport Size Photo (पासपोर्ट साइज फोटो)
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद ऊपर मेनू में (दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना) का विकल्प दिखेगा।
- फिर आपको स्क्रॉल करके निचे जाना होगा उसके बाद (ऑनलाइन आवेदन करे) वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको (व्यक्तिगत विवरण/बैंक का विवरण/आय का विवरण/दिव्यांगता का विवरण/दस्तावेज) को भरना होगा।
- उसके बाद आपको एकदम निचे कैप्चा कोड् को भरना होगा और फॉर्म को सब्मिट करना होगा।
यूपी विकलांग पेंशन योजना स्टेटस
- यूपी विकलांग पेंशन योजना का स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको ऊपर मेनू में (दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना) का विकल्प दिखेगा।
- उसके बाद आपको निचे लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा और लॉगिन करना होगा।
- उसके बाद आप आसानी से अपना स्टेटस को देख पाएंगे।
यूपी विकलांग पेंशन योजना FAQ
यूपी विकलांग पेंशन योजना की शुरुवात राज्य के सभी विकलांग व्यक्तिओ को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया गया है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत 600 से 1000 रूपए प्रतिमाह मिलती है।
यूपी विकलांग पेंशन के लिए 40% शारीरिक अंग विकलांग होना चाहिए और विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का अनिवार्य है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए आयु सिमा 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
विकलांग की सालाना आय 12000 हज़ार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
viklang pension yojna ka sari important jankari yaaha se mil gayo thnkyou !
bahoot hi asaan bhasa me viklang pension yojna ki sari jankari mil gayi
sab kuch kafi acche se samajh aagya hi sukriya
thanks jankari denay kay liay kafi aacha laga
sir hamesa hazar milta tha is baar payment nahi aaya