प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा – भारत सरकार के द्वारा शुरू की गयी एक दुर्घटना बिमा है।जो की इस योजना के लिए पंजीकृत होगा अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है या फिर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है।तो मृत व्यक्ति के परिजन 2 लाख तक क्लेम कर सकते है।और जो व्यक्ति हमेसा के लिए अपाहिज होगया है वो 1 लाख तक क्लेम कर सकता है।
इस योजना की शुरुवात 9 मई, 2015 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक सरकार प्रायोजित दुर्घटना बीमा योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को उत्पन्न होने वाले जोखिमों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता।विशेष रूप से समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच। यह योजना व्यापक पहुंच के साथ कम लागत वाले बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
नोट – पीएमएसबीवाई का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को किफायती और सुलभ बीमा कवरेज प्रदान करना है, विशेष रूप से उन लोगों को जो औपचारिक बीमा तंत्र द्वारा कवर नहीं किए गए हैं।प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा से सम्बंधित सारि महत्वपूर्ण बातो को निचे टेबल के माध्यम से संछेप में बताया है।
योजना | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
शुरू हुई | 8 मई 2015 |
लाभार्थी | भारतीय |
योजना का उद्देश्य | गरीब परिवारों को बीमा कवर देना |
उम्र | 18 से 70 |
बीमा कवर | 1 से 2 लाख तक |
आधिकारिक वेबसाइट | jansuraksha.gov.in |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का आवेदन करने के लिए जो भीं पात्रता की जरुरत होती है उसके बारे में निचे हुमने विस्तर से बताया है।
- जो भी लाभ लेने चाहता है उसका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी की आयु सिमा 18 से 70 साल तक होनी चाहिए।
- जो भी गरीबी रेखा से निचे आते है या पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते है वो इसका लाभ ले सकते है।
- जो भी आवेदन करता है उसके पास बैंक में बचत खाता (Saving Account) होना अनिवार्य है।
- आपका बैंक में बचत खता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
- लाभार्थी का अगर बैंक खता बंद हो जाता है तो उसका ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा’ भी बंद हो जाएगा।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आपको प्रति वर्ष ₹12 का प्रीमियम देना होगा।यह राशि आपके बैंक खाते से स्वचालित रूप से डेबिट की जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- Aadhar Card (आधार कार्ड)
- Voter ID Card (वोटर Id कार्ड)
- Ration Card (राशन कार्ड)
- Driving License (राशन कार्ड)
- Income Certificate (इनकम सर्टिफिकेट)
- Bank Account (बैंक खता)
- Age Certificate (आयु सिमा)
- Passport Size Photo (पासपोर्ट आकार का फोटो)
- Mobile Number (मोबाइल नंबर)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- जो भी इच्छुक है उसे सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको होमपेज पर ही मेनू में से फॉर्म का विकल्प दिखेगा जिसपर आपको जाना होगा।
- उसके बाद आपको तीन विकल्प दिखेगा जिसमे से आपको ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ पर क्लिक करना होगा।
- फिर नए पेज पर आपको दो विकल्प दिखेगा जिसमे से आपको ‘एप्लीकेशन फॉर्म’ पर क्लिक करना होगा फिर आपको आपको अपनी भाषा का चुनाव करना होगा उसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- उसके आपको वो फॉर्म डाउनलोड कर लेने होगा या किसी CSC सेंटर से निकलवा लेने होगा जिसमे आपको [नाम/पता/मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी/आधार नंबर] जैसे जानकारिया दर्ज करनी होगी।
- और जो भी दस्तावेज माँगा गया है उसे अपने फॉर्म के साथ ही संलग्न करना होगा।
- जिस भी बैंक में आपका खता उसकी जानकारी और खाते का टू-कॉपी आपको जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी धन राशि मिलती है
(2, लाख रूपए) – जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके परिजनों को बिमा राशि मिलती है।
(2, लाख रूपए) – किसी दुर्घटना की स्थिति में जिसके परिणामस्वरूप दोनों हाथों या दोनों पैरों की कार्यक्षमता पूरी तरह खत्म हो जाए।या एक हाथ या एक पैर की कार्यक्षमता खत्म हो जाए, साथ ही एक आंख की दृष्टि पूरी तरह खत्म हो जाए।या दोनों आंखों में पूरी तरह अंधापन हो जाए।
(1, लाख) – एक हाथ या पैर का काम ना करना और ना ही एक आंख की दृष्टि खोएं और वापस आने की संभावना।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फायदे
- किफायती प्रीमियम – मात्र 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है।
- उच्च कवरेज राशि – दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए ₹2 लाख तक प्रदान की जाती है।
- आंशिक विकलांगता कवरेज: स्थायी आंशिक विकलांगता (जैसे, एक आंख या एक अंग की हानि) के लिए ₹1 लाख की पेशकश।
- व्यापक पात्रता – बैंक खाते वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए खुला है।
- स्वचालित नवीनीकरण – पॉलिसी प्रत्येक वर्ष लिंक किए गए बैंक खाते से प्रीमियम ऑटो-डेबिट के साथ स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाती है।
- नामांकित व्यक्ति को लाभ – बीमाधारक की आकस्मिक मृत्यु के मामले में लाभ सीधे नामांकित व्यक्ति को दिया जाता है।
- सरल दावा प्रक्रिया – न्यूनतम कागजी कार्रवाई और त्वरित दावा भुगतान एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रव्यापी पहुंच – पूरे भारत में उपलब्ध है यहां तक कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी।
- कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं नामांकन के लिए चिकित्सीय जांच या स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्तीय सुरक्षा – आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों के खिलाफ परिवारों को सुरक्षा जाल प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए हेल्पलाइन
टोल-फ्री नंबर – (1800-180-1111 / 1800-110-001)
सभी राज्यों के टोल फ्री नंबर को यहाँ पर उपलब्ध कराया है। – Check Here
FAQ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है जो आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के लिए ₹12 प्रति वर्ष के किफायती प्रीमियम पर कवरेज प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आयु 18 से 70 वर्ष और भारतीय नागरिकता के साथ आपके पास बचत खाता होना चाहिए आधार से लिंक।
मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मृतक के परिजनों को पैसा देती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म भरने के लिए [अपना व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता नंबर, नामांकित व्यक्ति की जानकारी और ₹12 के वार्षिक प्रीमियम ऑटो-डेबिट के लिए प्राधिकरण प्रदान करें] फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और इसे अपनी बैंक शाखा या ऑनलाइन जमा करें। सुचारु प्रक्रिया के लिए सटीकता और आधार लिंकेज सुनिश्चित करें।