UP Vidhwa Pension Yojana – उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधवा महिलाए है।उनके लिए खुशखबरी है क्यों की राज्य सरकार के तरफ़ से उन सभी महिलाओ को आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुवात की गयी है।जो भी विधवा महिलाए अपना पालन पोषण करने में असमर्थ है उन महिलाओ को उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से आर्थिक समस्याओ को दूर करने के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुवात की गयी है।
आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा की विधवा पेंशन योजना की शुरुवात सन 2022 में उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के दवारा किया गया था।अगर आप भी इस योजना के बारे में विस्तार से जानना और इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो पूरे आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना होगा।
विधवा पेंशन योजना 2025
विधवा पेंशन योजना की शुरुवात राज्य सरकार के तरफ से उत्तर प्रदेश की सभी विधवा महिलाओ को आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए किया गया है।विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से हर महिला को 500 रूपए प्रतिमाह दिया जा रहा है।जो की उनके बैंक खाते में आता है।लेकिन जो भी इसका लाभ लेना चाहते है उनकी आयु सिमा 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है।जिससे की जिन भी महिलाओ के पति का निधन हो चूका है उन्हे हर माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सके जिससे की उनका जीवन यापन सुचारु रूप से हो सके।
विधवा पेंशन योजना यूपी
विधवा पेंशन योजना की सारि महत्वपूर्ण बातो को हमने निचे टेबल के माध्यम से विस्तार से बताया है जिसे आप यहा से पढ़ कर जान सकते है।
योजना | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना |
लाभार्थी | राज्य के सभी विधवा महिला |
लाभ | हर महीने 500 रूपये |
उद्देश्य | विधवा महिला को आर्थिक सहायता |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 419 0001 |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
जो भी विधवा महिला इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती है उसे यह पता होना चाहिए की विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राज्य की महिलाए ही इस योजना का लाभ ले सकती है।
- आवेदन कर्ता की आयु सिमा 18 से 60 वर्ष होना चाहिए।
- जो भी आवेदक है उसके बस (BPL Card) होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ तभी दिया जाएगा जब आप किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
- अगर पति के मृत्यु के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा।
- इसका लाभ लेने के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो उपलब्ध होना अनिवार्य है।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लाभ
- यूपी विधवा पेंशन योजना केवल उत्तर प्रदेश राज्य की महिलाओ के लिए है।
- अगर पहले से ही राज्य की विधवा महिला किसी पेंशन का लाभ ले रही है तो उसे यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि कोई महिला अपनी पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लेती है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य की हर महिला को 500 रूपए प्रति माह की धन राशि दी जाती है।
- यूपी विधवा पेंशन योजना से विधवा महिलाओ के अंदर आत्मनिर्भर बनने का भाव उत्पन्न होगा।
- जो महिला पहले से ही किसी अन्य योजना का लाभ ले रही है उसे यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यूपी विधवा पेंशन योजना से मिल रही लाभ से विधवा महिलाओ को आर्थिक मदद से जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है।
यूपी विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
यूपी विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के सभी विधवा महिलाओ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके।यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य की जो भी विधवा महिला है।उन महिलाओ के बैंक खाते में हर महीने 500 रूपए दिए जाते है ताकि उन महिलाओ के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके जिससे की उन महिलाओ के रोजमर्रा की जो भी जरूरते है वो आसानी से पूरी हो सके।और अपनी रोज की जरूरतों के लिए किसी दूसरे लोगो पे विधवा महिला को निर्भर नहीं होना पड़े।
यूपी विधवा पेंशन योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरुरत होगी उसको निचे हमने विस्तार से मुख्य बिन्दुओ के माध्यम से बताया है जिसे आप पढ़ कर जान सकते है।
- Voter Card (वोटर कार्ड)
- Ration Card (राशन कार्ड)
- Aadhar Card (आधार कार्ड)
- Bank Passbook (बैंक पासबुक)
- Mobile Number (मोबाइल नंबर)
- Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)
- Caste Certificate (जाति प्रमाण पत्र)
- Residence Certificate (निवास प्रमाण पत्र)
- Passport Size Photo (पासपोर्ट साइज फोटो)
- Husband’s Death Certificate (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करना है उसकी सारि जानकारी निचे मुख्य बिन्दुओ के माध्यम से विस्तार से बताया है।
- सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको होम पेज पर ऊपर मेनू में (निराश्रित महिला पेंशन) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जाहा पर मांगी हुवी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- पूछी हुवी जानकारी में आपको (आपका जिला/आपका नाम/पति का नाम) जैसे सभी जानकारी भरनी होगी।
- यह सारि जानकारी भरने के बाद आपको अपने बैंक का विवरण भरना होगा।
- फिर आपको निचे अपने आय की पूरा विवरण भरनी होगी।
- उसके बाद मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को भरना होगा।
- उसके बाद आपको कॅप्टचा कोड भरना होगा फिर आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड/रजिस्ट्रेशन नंबर पर भेज दिया जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन नंबर/पासवर्ड के मदद से अपने आवेदन की स्तिथि आसानी से देख सकते है।
यूपी विधवा पेंशन योजना लाभार्थी लिस्ट कैसे देखे
यूपी विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी लिस्ट को कैसे देखते है उसकी सारि प्रक्रिया को निचे मुख्य बिन्दुओ के माध्यम से बताया है।
- सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर जाना होगा।
- फिर आपको होम पेज के मेनू (निराश्रित महिला पेंशन) वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको पेंशनर सूची में से वर्तमान सत्र का चयन करना होगा।
- फिर आपके सामने जनपदवार लाभार्थी सूचि आजाएगी जिसमे से आपको अपना जिला चुनना होगा।
- उसके बाद आपको अपना ब्लॉक/ग्राम पंचायत का चयन करना होगा।
- फिर आपके सामने पूरी लाभार्थी लिस्ट खुल कर आजाएगी जिसे आप आसानी से देख सकते है।
यूपी विधवा पेंशन योजना का स्टेटस कैसे देखे
- यूपी विधवा पेंशन योजना का स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिसियल पर जाना होगा।
- फिर आपको होम पेज पर ही ऊपर (निराश्रित महिला पेंशन) वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा जहा पर आपसे मोबाइल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपको सेंड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको OTP डालना होगा और कॅप्टचा कोड को दर्ज करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद यूपी विधवा पेंशन योजना का स्टेटस आपके सामने खुल कर आजाएगी।
यूपी विधवा पेंशन योजना FAQ
विधवा स्कीम एक सरकारी योजना है जो उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके पति का निधन हो गया है। यह योजना विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनाई गई है।
यूपी में विधवा को हर माह 500 रूपए पेंशन राशि के तौर पर दिया जाता है।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता के तौर पर आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
यूपी विधवा पेंशन योजना की शुरुवात सत्र 2022 में हुवा था।
विधवा पेंशन के लिए महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से काम होनी चाहिए।
agli kist aane me time kyu lag raha hai
agar pahla divorce huwa hai aur dusri bar vidhwa ho gai to use iska fayda milega
asani se sab kuch samajh agya