ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए – अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप आसानी से बनवा सकते है वो चाहे लर्नर लाइसेंस हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलते है तो आपके गाड़ी का चालान काट जाएगा और आपको इसका जुरमाना भरना पड़ेगा इसलिए आपको वहां चलने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेने चाहिए।ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को हमने यहाँ पर विस्तार से बताया है।जिसे आप यहाँ से पढ़ कर जान सकते है।
Driving Licence Kaise Banwaye
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सारि महत्वपूर्ण बातो को विस्तार से बताया है जिसे आप यहाँ से पढ़ कर जान सकते है।
विषय | ड्राइविंग लाइसेंस |
विभाग | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया मोड | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | parivahan.gov.in |
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पात्रता
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- किसी भी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- अगर कोई वाहन 50CC की छमता का है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपकी आयु 16 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- व्यावसायिक वाहन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।
- लर्नर लाइसेंस पाने के लिए व्यक्ति को आई-फाई का ज्ञान होना जरूरी है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ब्लड ग्रुप टेस्ट रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज
- मेडिकल सर्टिफिकेट और शारीरिक फिटनेस
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट ‘parivahan.gov.in/parivahan’ पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको मेनू में “Online Service” पर क्लिक करना होगा और सब मेनू में “Driving Licence Related Service” पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- फिर आपको नए पेज पर (Apply for Driving Licence) का विकल्प दिखेगा जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा उसमे मांगी हुवी सारी जानकारी को भर कर फॉर्म के सब्मिट करना होगा।
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट ‘parivahan.gov.in/parivahan’ पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको मेनू में “Online Service” पर क्लिक करना होगा और सब मेनू में “Driving Licence Related Service” पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- फिर आपको नए पेज पर {Apply for Learner Licence} का विकल्प दिखेगा जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा।
- आपके सामने फॉर्म खुल कर आजाएगी जिसमे आपको सारि महत्वपूर्ण जानकारिओं को भरना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क
किसी भी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए जितना भी षुल्क लगता है उसका लिस्ट हमने निचे टेबल के माध्यम से बताया है।
ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क | शुल्क – INR में |
लर्नर लाइसेंस का शुल्क | 150 |
ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क | 200 |
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क | 1000 |
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क | 200 |
दुसरे वर्ग का वाहन का लाइसेंस शुल्क | 500 |
FAQ
आरटीओ द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़, जो आपको सार्वजनिक सड़कों पर कानूनी रूप से मोटर वाहन चलाने की अनुमति देता है।
अगर आपकी आयु (16 वर्ष – 50 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए/18 वर्ष – अन्य सभी निजी वाहनों के लिए/20 वर्ष – व्यावसायिक वाहनों के लिए)
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकृत प्रक्रिया को समाप्ति से 30 दिन पहले या समाप्ति के 1 वर्ष बाद तक नवीनीकृत किया जा सकता है।
यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 200 रूपए लगता है।